पास्को एक्ट में महिला समेत दो को जेल

मिर्जापुर। जिले के कोतवाली शहर पुलिस ने नाबालिक से छेड़खानी के आरोप में महिला सहित दो लोगो को गिरफ्तार कर पास्को एक्ट के तहत जेल भेजा। आरोपियों में एक पीड़िता की बुआ है, जो अहरौरा थाना क्षेत्र के रौशनहर की निवासिनी बतायी जाती है, लेकिन वर्ततान में वह घुरहुपट्टी के एक मकान पर किराये पर रहती है। तथा दूसरा इसी थाना क्षेत्र के फतहाॅ निवासी उमेश कुमार पुत्र सत्तर बताया गया। हलाकि आरोपी मीडिया से अपने आप को गुनहगार बता रहा था और खुद समर्पण करने की बात कही।
इसी सम्बन्ध में सीओ सीटी संजय सिंह ने कोतवाली शहर में प्रेसवार्ता कर पत्रकारो को बताया कि रविवार की सायः कोतवाली शहर के फतहाॅ चैकी अन्र्तगत घुरहुपट्टी में एक नाबालिक युवती के साथ एक युवक द्वारा छेड़खानी करने का प्रयास किया जा रहा था जिसका सहयोग पीड़िता की बुआ ने भी किया। जिसकी तहरीर पीड़िता युवती ने पुलिस को दी। कार्यवाही करते हुए पुलिस ने मु0 अ0 स0 188/2017 धारा 354/354ख भदवि0 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए रविवार की सुबह रमईपट्टी के बड़ी मस्जिद से  गिरफ्तार किया। पुलिस के सुरक्षा में पीड़िता ने पुलिस की बात को सही ठहराते हुए दोनो आरोपियों पर आरोप लगाया।
युवती ने बताया कि वह स्थानीय थाना के घुरहुपट्टी अपने बुआ के यहाॅ आयी थी। शनिवार को रात्रि 8 बजे एक युवक आया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा जिसके सहयोग उसकी बुआ शीला देवी पत्नी स्व0 नन्दन भी करने लगी। किसी तरह पीड़िता अपनी लज्जा बचाकर वहाॅ से निकली और अज्ञात महिला के सलाह के बाद वह पुलिस तक पहुॅची।
अभियुक्तांे को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में वाचक उ0नि0 बृज मोहन सरोज, उ0नि0 पंकज सिंह, का0 सुनील यादव,संजीत कुमार, म0 का0 प्रिया सिंह शामिल है।

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