क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्यों के उपचुनाव का कार्यक्रम तय
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जौनपुर।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने बताया कि
राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की अधिसूचना द्वारा जनपद में क्षेत्र व
जिला पंचायत सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त पदों/स्थानों (जो न्यायालय के
स्थगनादेश से बाधित न हो) पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु समय सारिणी
घोषित की गयी है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र व जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा
264 ख के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये जनपद के क्षेत्र व
जिला पंचायत सदस्यों के उक्त प्रकार से रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन
समय सारिणी के अनुसार कराये जाने का आदेश दिया है जिसके तहत नाम निर्देशन
पत्रों को जमा करने का अन्तिम तिथि 20 जून तय है। नाम निर्देशन पत्रों की
संवीक्षा तिथि 22 जून, उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि 24 जून, प्रतीक आवंटन
की तिथि 24 जून, मतदान की तिथि 1 जुलाई व मतगणना की तिथि 3 जुलाई तय है।
समस्त निर्वाचन अधिकारी अपने विकास खण्ड में अवस्थित क्षेत्र पंचायत
सदस्यों के रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुये
अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना 15 जून को निर्गत करेंगे और उसकी प्रति
निर्वाचन कार्यालय को तत्काल प्रेषित करेंगे। निर्वाचन अधिकारियों द्वारा
इस चुनाव कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया
जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी
जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम व क्षेत्र पंचायत, तहसील कार्यालय व
निर्वाचन कार्यालय के सूचना पट्टों में यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया
जायेगा। इस निर्वाचन में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो आयोग
द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों के नामांकन
पत्र दाखिल करने, जांच करने, नाम वापसी व चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य
क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र पंचायत पदों
की मतगणना तथा परिणाम की घोषणा सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर की
जायेगी। उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों
में भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार
कार्यवाही की जायेगी।