सरल पेटी अफेन्स फाइन डिपाजिट स्कीम के प्रचार का निर्देश
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जौनपुर।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि यादव ने बताया कि उच्च न्यायालय के
अनुपालन एवं नोडल आफिसर सरल पेटी अफेन्स फाइन डिपाजिट स्कीम/अपर मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय द्वारा सरल पेटी अफेन्स फाइन डिपाजिट स्कीम का जन
सामान्य में प्रचार-प्रसार कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। यह
स्कीम वादों के फौजदारी के लघु वादों का निस्तारण कराये जाने का बेहतर कदम
है। इस स्कीम के अन्तर्गत टैªफिक चालान, पुलिस चालान, जुआ एक्ट, क्षेत्र
पंचायत, जिला पंचायत, अधिनियम जैसे वादों का निस्तारण किया जा सकता है। इस
स्कीम के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा विशेष नोटिस तीन प्रतियों में निर्गत की
जाती है जिस पर जुर्माना निर्धारित रहता है। यदि वह मुकदमा लड़ना नहीं
चाहता है तो सूचित व्यक्ति उस जुर्माने की धनराशि भारतीय स्टेट बैंक की
शाखा में चालान द्वारा जमा करके अपने उक्त वाद का निस्तारण करा सकता है।
इससे वादकारी का न्यायालय आने जाने एवं समय की बचत होगी।