कन्या भ्रूण हत्या जघन्य अपराध है

जौनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला जज नन्द लाल के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट स्थित प्रेक्षागृह में महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेद्य एवं प्रतिशोध तथा जागरूकता गोष्ठी) सम्पन्न हुई जहां सचिव रवि यादव ने परिचर्चा करते हुये महिलाओं के अधिकारों, उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों व प्राधिकरण के उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा किया। साथ ही कहा कि विधिक साक्षरता एवं जागरूकता से सुलह-समझौते के माध्यम से अधिकाधिक वादों का निस्तारण कराया जा रहा है। इस मौके पर मनोज वर्मा एडवोकेट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गरीबों व असहायों के लिये राज्य एवं विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। महिला उत्पीड़न के बारे में बताया कि कन्या भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध है। इसी प्रकार कन्याओं की हत्या होती रही तो समाज कन्याविहीन हो जायेगा। इसके लिये हम सबको जागरूक होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि 2011 तक कुल 132 मामले कन्या भ्रूण हत्या के आये जिनमें 70 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। 50 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुआ एवं 12 को दोषी ठहराया गया। इसी क्रम में दिव्या सिंह यादव ने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरूषों से आगे हैं। महिलाएं अगर गलती सहना छोड़ दें तो उसी दिन से पुरूष गलती करना छोड़ देंगे। कृष्णानन्द पाण्डेय ने कहा कि हमें लड़की और लड़के में भेद नहीं करना चाहिये। आदिकाल से ही कहा गया है कि जहां स्त्रियों की पूजा की जाती है, वहीं देवता वास करते हैं। राहुल मिश्र ने बताया कि एक-दूसरे से इसके बारे में चर्चा करके जागरूकता फैलाया जा सकता है। तहसीलदार सदर बृजेश सिंह ने इस विषय पर चर्चा करते हुये सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन सधिंकर्ता डा. दिलीप सिंह ने किया। इस अवसर पर जितेन्द्र कुमार, सुनील मौर्य सहित तमाम सम्बन्धित लोग उपस्थित रहे।

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