हत्यारोपी पति व सास को आजीवन कारावास
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फ्रिज, वाशिंग मशीन व कूलर की मांग को लेकर हुई थी हत्या
जौनपुर। मछलीशहर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को जलाकर मारने के आरोपी पति व सास को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एम पी सिंह ने आजीवन कारावास व दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाया।
वादी सरफराज खां निवासी संतरविदासनगर ने एफआईआर दर्ज कराया था कि उसकी बहन तबस्सुम का विवाह परवेज खां निवासी मुस्तफाबाद के साथ हुआ था ।विवाह के बाद दहेज में वाशिंग मशीन ,कूलर,व फ्रिज की मांग को लेकर पति परवेज , सास सदरू निशा व अन्य ससुराल वाले उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे। 12 अगस्त 2014 को उक्त लोगों ने तबस्सुम पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया 25 अगस्त को इलाज के दौरान वाराणसी में तबस्सुम की मौत हो गई ।पुलिस ने विवेचना कर चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल किया। एडीजीसी प्रकाश मिश्र ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी पति व सास को दोषी पाते हुए सजा सुनाया