बालिका के अपहरण मामले आरोपी को साढे पांच वर्ष का सश्रम कारावास

जौनपुर ।महराजगंज थाना क्षेत्र में छः वर्ष पूर्व बालिका के अपहरण के मामले में राजा बाजार निवासी आरोपी शमीम को दोषी करार देते हुए बुधवार को एफटीसी प्रथम के जज सुनील कुमार सिंह द्वितीय ने खुले न्यायालय में साढे पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवम पांच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है
अभियोजन कथानक के अनुसार महराजगजं थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिक लड़की 18मई 2011 को सुबह 7 बजे शौच के लिए गई थी वापस नही लौटी। काफी खोजबीन किया पता नही चला ।दूसरे दिन गांव के लोगो ने बताया कि तुम्हारी लड़की को राजाबाजार निवासी शमीम अज्जू उर्फ़ अख्तर अली, हैदर अली, जैबुल जैसुमुन ने मिल कर भगा ले गए।कोर्ट के आदेश पर मामला पंजी कृत हुआ ।पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।न्यायाधीश ने दोनों पक्षो की बहस सुनने व् पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो का परिशीलन करने के उपरांत आरोपी शमीम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई जबकि अन्य आरोपियों को सन्देह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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