
जौनपुर। विस चुनाव में खर्च को छिपाना प्रत्याशियों के लिए आसान नहीं होगा। नामांकन के दौरान प्रत्याशी को पत्नी व बेटे-बेटियों के बैंक खातों की भी जानकारी देनी होगी। खातों की लगातार मानीटंिरग की जाएगी। अगर खाते से एक लाख रुपये से अधिक की निकासी होती है तो बैंकों को इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग को देनी होगी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च की अधिकतम सीमा 28 लाख रुपये तय की है। आयोग की मंशा है कि प्रत्याशी एक दिन में बीस हजार रुपये नकद रूप में दें। व्यय टीमें प्रत्याशियों के खर्चे पर नजर रखेंगी। जहां पर भी चुनावी रैली या सभा होगी वहां की रिकॉर्डिग कराई जाएगी। उसी आधार पर खर्च का ब्योरा तैयार होगा। रिटर्निग अधिकारी द्वारा वाहनों की जो अनुमति दी जाएगी। खर्च में उसे भी शामिल किया जाएगा। अगर कोई प्रत्याशी बिना अनुमति के रैली या कार्यक्रम करता है तो आचार संहिता के उल्लंघन में कार्रवाई की जाएगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रत्याशी को अलग बैंक खाता खुलवाना पड़ेगा। नामांकन पत्र में इसका उल्लेख करना पड़ेगा। नामांकन के दौरान व्यय रजिस्टर से संबंधित अहम जानकारियां दी जाएंगी। नियमित अंतराल में रजिस्टर की जांच करानी होगी।