जिले धारा 144 लागू ,15 मार्च तक जारी रहेगी निषेधाज्ञा

जौनपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट वि0रा0 उमाकान्त त्रिपाठी ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन के अन्तर्गत जनपद के समस्त विधान सभा क्षेत्रों में सातवें चरण में 8 मार्च को मतदान एवं मतगणना 11 मार्च को की जानी है । उक्त निर्वाचन की आड़ में कतिपय अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा शन्ति भंग की जा सकती है तथा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन प्रक्रिया भी बाधित की जा सकती ह,ै उक्त स्थिति में निर्वाचन कार्य के दौरान निर्वाचन कार्य के सुचारू रूप से संचालन करने एवं विधि व्यवस्था तथा लोक परिशांति स्थापित रखने हेतु निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-144 द0प्र0सं0 तत्काल पारित किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है। अपर जिला मजिस्टेªट ने शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद की संपूर्ण सीमा के अन्तर्गत दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से 15 मार्च तक लागू कर दी गयी है।

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