किशोरी की हत्या के आरोपी को उम्र कैद

जौनपुर। जिले के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में किशोरी की हत्या के आरोपी को गुरूवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी एमपी सिंह ने उम्र कैद व बीस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 9/10/2012 को लड़की खुशबू को खेतासराय में उसकी माँ के घर ले  जाने के बहाने ननिहाल   मोहल्ला सुल्तानपुर थाना कोतवाली से आरोपी लल्लू मौर्य निवासी कस्बा खेतासराय ले गया था । बेहोश हालत में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पास छोड़कर भाग गया था आरोपी । राहगीरों ने किशोरी को अस्पताल पहुंचाया था हास्पिटल । दौरान इलाज जिला चिकित्सालय में लड़की की मौत हो गई । कोतवाली थाने में लड़की की मां शारदा निवासी कस्बा खेतासराय ने दुष्कर्म व हत्या की दर्ज कराई थी । न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन तथा गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी कल्लू मौर्य को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

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