चार आरोपियों को पांच वर्ष की कैद
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जौनपुर। जिले के मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के गद्दोंपुर गांव में विद्यालय के विवाद को लेकर हुई मारपीट के चार आरोपियों को पांच साल की कैद एवं पांच -पांच हजार जुर्माने की सजा शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह ने सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मडियाहूँ थाना क्षेत्र के गद्दोपुर निवासी समर बहादुर मौर्य ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक १० अप्रैल २००४ को गद्दोपुर निवासी आरोपी गण सुबेदार, लालता, श्याम लाल व लालमणि ने लाठी डंडा व सरिया से मार कर अधिवक्ता समर बहादुर व भाई लालबहादुर को घायल कर दिया। विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं गवाहों के परीक्षण के बाद फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मडियाहूँ थाना क्षेत्र के गद्दोपुर निवासी समर बहादुर मौर्य ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक १० अप्रैल २००४ को गद्दोपुर निवासी आरोपी गण सुबेदार, लालता, श्याम लाल व लालमणि ने लाठी डंडा व सरिया से मार कर अधिवक्ता समर बहादुर व भाई लालबहादुर को घायल कर दिया। विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं गवाहों के परीक्षण के बाद फैसला सुनाया।