दहेज हत्या पति को दस वर्ष की कैद

   जौनपुर। जिले के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के लाडलेपुर गांव में दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल की कैद तथा दस हजार पांच सौ रुपये अर्थ दंड की सजा गुरुवार को एफटीसी प्रथम के जज एम़ पी सिंह ने सुनाया। इस मामले में सास व ससुर बरी कर दिया गया। अभियोजन कथानक के अनुसार लाडले पुर निवासी अर्जुन यादव ने सरायख्वाजा थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया था की उसनें अपनी लड़की रीना उर्फ रिकीं की शादी २५/०५/२००९को सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के विछलापुर निवासी संजय कुमार यादव पुत्र रामफेर उर्फबाबू राम के साथ किया था। पुत्री विदा होकर ससुराल गयी तो उसके ससुराली जन पति संजय ससुर रामफेर, सास अमरावती, ननद मंजू, सरीता व ममता तथा देवर राजकुमार दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। उक्त मांग पूरी नही होने पर दिनांक१८/०१/२०१३की रात्री रस्सी का फन्दा बना कर उसके गले में डाल कर मार डाला। लड़की के शरीर पर काफी चोट के निशान थे और कपड़ा फटा हुआ था। गले में रस्सी का निशान था।पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र पति, सास व ससुर के खिलाफ न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से सहायक साशकीय अधिवक्ता अरशद बहाव ने कुल नौ गवाह कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश ने दोनो पक्षों की बहस को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पस्चात् आरोपी पति संजय, यादव को दोषी करार देते हुए खुले न्यायालय में दस वर्ष का कारावास एवं अर्थ दंड की सज़ा सुनाई।

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