पति को सात वर्ष का कारावास
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जौनपुर। पत्नी को आत्म हत्या के लिए प्रेरित करने वाले पति को सोमवार को एफटीसी प्रथम के जज एमपी सिंह ने सात साल की कारावास एवं साढ़े हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार खुटहन थाना क्षेत्र के भिखारी पुर निवासी उमाशंकर पुत्र दयाशंकर ने मछली शहर थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी थीं किअपनी लडकी रेखा की शादी आठ मई 2002 को मछली शहर थाना क्षेत्र के बटनहित निवासी श्याम सिंह पुत्र स्व बिजय बहादुर सिंह के साथ अहमदाबाद में किया था। लड़की जब ससुराल गयी तो पति श्याम सिंह व सास जानकी दहेज में कलर टीवी फ्रिज वाशिंग मशीन व पच्चास हजार रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। उक्त मांग पूरी नहीं होने पर 26 फरवरी 2007 की सांय मिट्टी का तेल डाल कर जला दिया और 10 मार्च को उसकी मौत हो गयी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस सुनने और गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर पति को सात साल कैद सजा का प्राविधान किया।