दो हत्या आरोपियों को उम्र कैद
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जौनपुर। जमीनी विवाद में गोली मारकर हत्या करने के दो आरोपियों को आज अपर सत्र न्यायाधीश इसी एक्ट बंश बहादुर सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है।
23 नवम्बर 2001 को शाम पांच बजे सरायखाजा थाना क्षेत्र के मोकलपुर गांव निवासी तेजबहादुर यादव की उस समय हत्या हुई थी जब वे अपने साथ रामकुमार के साथ घर वापस लौट रहे थे। रामकुमार ने थाने में एफआईआर दर्ज करायी थी कि हम दोनो लोग एक बाईक पर सवार होकर घर जा रहे थे कि रास्ते मोकलपुर गांव रविन्द्र यादव व उनका साथी मेढ़ा गांव के निवासी मनोज ने मेरी बाईक रोक लिया उसके बाद मनोज के ललकारने पर रविन्द्र ने तेजबहादुर यादव को गोली मारकर हत्या कर दिया। आज मुकदमें की सुनावाई और गवाही में दोनो आरोपी दोषी पाये गये। जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश इसी एक्ट बंश बहादुर सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है।
23 नवम्बर 2001 को शाम पांच बजे सरायखाजा थाना क्षेत्र के मोकलपुर गांव निवासी तेजबहादुर यादव की उस समय हत्या हुई थी जब वे अपने साथ रामकुमार के साथ घर वापस लौट रहे थे। रामकुमार ने थाने में एफआईआर दर्ज करायी थी कि हम दोनो लोग एक बाईक पर सवार होकर घर जा रहे थे कि रास्ते मोकलपुर गांव रविन्द्र यादव व उनका साथी मेढ़ा गांव के निवासी मनोज ने मेरी बाईक रोक लिया उसके बाद मनोज के ललकारने पर रविन्द्र ने तेजबहादुर यादव को गोली मारकर हत्या कर दिया। आज मुकदमें की सुनावाई और गवाही में दोनो आरोपी दोषी पाये गये। जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश इसी एक्ट बंश बहादुर सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है।