छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद

जौनपुर। कोचिंग से वापस घर लौट रही छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम बुधिराम यादव ने सुनायी है। मालूम हो कि पंवारा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पंवारा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि उसकी नाबालिग भतीजी जो बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा है, कोचिंग करके 20 नवम्बर 2013 को घर लौट रही थी। रास्ते में स्थित चकरिया के तालाब के पास पहले से घात लगाकर बैठा आरोपी अनिल कुमार निवासी सेमरिया थाना पंवारा ने उसे मारते-पीटते हुये झाड़ी के पास ले गया। वहां उसका गला दबाकर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुराचार किया। शोर मचाने पर गांव के लोग आ गये जिन्होंने आरोपी को रंगेहाथ पकड़ लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे चालान न्यायालय भेज दिया। यहां सत्र परीक्षण के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने उपरोक्त सजा से उसे दण्डित किया।

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