हत्यारोपी को आजीवन कारावास व बीस हजार रूपये जुर्माना

 जौनपुर। रूपये के लेन-देन को लेकर निर्भय सिंह उर्फ राजू नामक युवक की गोली मारकर की गयी हत्या के 3 आरोपियों को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया। यह फैसला अपर सत्र न्यायधीश प्रथम बुधिराम यादव ने सुनाया है। मालूम हो कि सुरेरी थाना क्षेत्र के पूरे दयाल कसेरू गांव निवासी पंकज सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराय था कि 23/24 अप्रैल 2006 को गांव के ही रामसिंह व मुन्ना सिंह निवासी हथेरा और रघुराज प्रताप सिंह निवासी गोरापट्टी और सनी सिंह निवासी सरैया नेवादा थाना सुरेरी ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी धमकी देते हुये मौके से आराम से फरार हो गये। सत्र परीक्षण के दौरान विद्वान न्यायाधीश श्री यादव ने सभी हत्या आरोपियों को उपरोक्त सजा से दण्डित किया।

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