दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास
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जौनपुर। जिले के केराकत कोतवाली क्षेत्र के सोहनी गांव में मुकदमे बाजी की रंजिश को लेकर सात वर्ष पूर्व गोली मार कर की गयी हत्या के मामले में एडीजे पंचम सुनील कुमार सिंह ने गुरूवार को दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार मुकदमें बाजी की रंजिश को लेकर सोहनी गांव निवासी रामराज सिंह की हत्या २९/०७/२००९ की नौ बजे सुबह खर्गसेनपुर पुलिया के पास गोली मार कर की गयी थी। इस मामले की एफआईआर सोहनी गांव निवासी शैलेन्द्र बहादुर सिंह ने दर्ज कराया था कि जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमद पुर निवासी चन्दन सिंह व गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के भूईली निवासी रामबचन सिंह ने गोली चलायी थी। विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तथा गवाहों के परीक्षण के बाद चन्दन व राम बचन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी गांव के आरोपी प्रेमनरायण सिंह व रविन्द्र प्रताप सिंह व पंकज सिंह को सन्देह का लाभ देकर बरी कर दिया। प्रमुख आरोपी शीतला प्रसाद सिह फरार है ।