वरासत शस्त्र लाईसेंस के लिए लगेगा 12 सितम्बर को शिविर : D.M

 जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट भानुचन्द्र गोस्वामी ने बताया कि कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में एक शिविर का आयोजन 12 सितम्बर 2016 को 10 बजे से 12 बजे तक किया जा रहा है जिसमें समस्त शस्त्र लाईसेंसियों को अवगत कराया जा रहा है कि वरासत/स्थानान्तरण के आधार पर जिन आवेदकों के सम्बन्ध में पुलिस एवं राजस्व विभाग की आख्या प्राप्त हो गयी है उनके आवेदन पत्रों को 15 दिवस में औपचारिकता पूर्ण कर निस्तारित कर दिया जायेगा। जिसमें वरासत/स्थानान्तरण के आधार पर लाईसेंस स्वीकृत किये जाने की श्रेणी में निम्न आवेदक आते है पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, बहू, दामाद एवं भाई बहन आते है साथ ही स्थानान्तरण के आधार पर लाईसेंस स्थानान्तरण किये जाने हेतु शस्त्र लाईसेंसी का उम्र 70 वर्ष से अधिक हो अथवा शस्त्र लाईसेंस 25 वर्ष पुराना हो। 
वारासत के आधार पर शस्त्र लाईसेंस स्वीकृति किये जाने हेतु निम्न अभिलेख मूल रूप में आवश्यक है। 1. मूल लाईसेंस 2. शस्त्र जमा रसीद, 3. निकट सम्बन्धी प्रमाण पत्र, 4. निकट सम्बन्धियों द्वारा आवेदक के पक्ष में अनापत्ति से सम्बन्धित फोटोयुक्त नोटरी शपथ पत्र देना होगा। स्थानान्तरण की स्थिति में लाईसेंसी द्वारा जिसके पक्ष में स्वीकृत किया जाना है उसके पक्ष में फोटो युक्त नोटरी शपथ पात्र एवं लाईसेंस की छायाप्रति तथा लाईसेंस 25 वर्ष पुराना न होने की स्थिति में आयु प्रमाण पत्र देना होगा। जिलाधिकारी ने यह भी अवगत कराया है कि वरासत/स्थानान्तरण के आधार पर शस्त्र लाईसेंस प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र भी उक्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए शिविर में जमा किये जा सकते है। जिसके सम्बन्ध में शीघ्र पुलिस एवं राजस्व विभाग की आख्या मंगाकर उनका भी निस्तारण कर दिया जायेगा। नये शस्त्र लाईसेंस के लिए कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।

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