D M ने तीन लिपिकों को किया निलम्बित
https://www.shirazehind.com/2016/07/d-m_21.html
जौनपुर। जिलाधिकारी भानुचन्द्र गोस्वामी द्वारा 22 जून 2016 को जिला
पंचायत राज कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था जिसमें आज जिलाधिकारी
भानुचन्द्र गोस्वामी के आदेशानुसार पीडी/डीपीआरओ तेज प्रताप मिश्र ने
बताया कि राकेश कुमार सिंह कनिष्ठ सहायक, विजय बहादुर कनिष्ठ सहायक, बृजेश
कुमार यादव कनिष्ठ सहायक पंचायत अनुभाग जौनपुर के विरूद्ध अनुशासनिक
कार्यवाही प्रस्तावित है को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया गया।
उन्होंने
बताया कि ग्राम पंचायत प्रधानों के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्र पर
पंचायती राज अधिनियम की धारा-95 (1) (जी) के निर्देशानुसार पत्रावलियों का
संचालन समय से न करने एवं जॉच कार्य बाधित करने तथा मनमाने ढंग से कार्य
करने, पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने, आदेशों/निर्देशों की अवहेलना
करने, जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के निर्देशों का अनुपालन न करने एवं
शिकायतों के निस्तारण हेतु पत्रावलियों का संचालन न करने, पत्रावलियों के
संचालन में रूचि न लेने एवं सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1999 का उल्लंघन
करने के आरोप में निलम्बित किया गया। राकेश कुमार सिंह कनिष्ठ सहायक के
विरूद्ध चलने वाली कार्यवाही में जिला सेवायोजन अधिकारी राजीव कुमार सिंह
जॉच अधिकारी नियुक्त किये गये है। विजय बहादुर कनिष्ठ सहायक के विरूद्ध
चलने वाली कार्यवाही में जिला विकलांग जन विकास अधिकारी राजेश सोनकर जॉच
अधिकारी नियुक्त किये गये है। बृजेश कुमार यादव कनिष्ठ सहायक के विरूद्ध
चलने वाली कार्यवाही में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एस एन सिंह जॉच
अधिकारी नियुक्त किये गये है।