कृषि यंत्र पर अनुदान को करे आवेदन
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जौनपुर । उप कृषि निदेशक अशोक उपाध्याय ने बताया कि जिले के ऐसे कृषक भाई जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नही है वे भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते है इसके लिये उनको एक आवेदन पत्र भरना होगा, आवेदन पत्र के साथ किसानों को आईडी प्रुफ, पासबुक, खतौनी/खसरा की छायाप्रति एवं लेखपाल द्वारा बोई गयी फसल का प्रमाण पत्र के साथ फोटो संलग्न करना होगा। धान पर बीमित धनराशि रू0 40100 का 2 प्रतिशत अर्थात रू0 802, मक्का पर बीमित धनराशि रू0 17600 का 2 प्रतिशत प्रीमियम अर्थात रू0 352 एवं गन्ना पर बीमित धनराशि रू0 81100 का 1 प्रतिशत प्रीमियम अर्थात रू0 811 देना होगा। योजना में कम वर्षा या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण बुआई न कर पाना/असफल बुआई, खड़ी फसलों की बुआई से कटाई के समय अवधि में प्राकृतिक आपदाओं, रोग/कीट से फसल नष्ट की स्थिति एवं फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी कटी हुई अधिसूचित फसल को चक्रवात/बेमौसम वर्षा से क्षति की स्थिति में बीमा कराये हुये कृषको को लाभ दिया जायेगा। कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रीकरण को बढावा देने हेतु कृषि यंत्रो पर अनुदान दिया जाता है जिसमें ड्रम सीडर रू0 1500 रोटावेटर रू0 35000 चारा मशीन रू0 2500 जीरो ट्रिल/सीड ड्रील रू0 15000 धान रोपाई की मशीन रू0 200000 एवं लेजर लैण्ड लेवलर पर रू0 63000 अनुदान देय है। लेजर लैण्ड लेवलर पर अनुदान समुह के द्वारा ही देय है। इच्छुक कृषक कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु आवेदन पत्र एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय उप कृषि निदेशक के यहाॅ अथवा अपने विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी कृषि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है।