हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास
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जौनपुर। जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र निवासी वादी श्याम मिलन ने एफआईआर दर्ज कराया था कि मेरी पुत्री गीता की शादी 13/6/2011 को जलालपुर के रेहटी गांव निवासी मृत्युंजय के साथ हुई थी । गौना 26/5/2012 को हुआ था । विवाह के बाद पति मृत्युंजय ,ससुर रामसहाय, सास शान्ति देवी व शान्ति की बहन मान्ति देवी दहेज की मांग को लेकर गीता को प्रताड़ित किये तथा मांग पूरी न होने पर 12/6/2012 की रात उसे जला दिये । उपचार के दौरान 20 जून को जिला चिकित्सालय में गीता की मौत हो गई । अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी फस्र्ट एमपी सिंह ने सोमवार को गवाहों के बयान व मृतका के मृत्युपूर्व बयान के आधार पर आरोपी पति को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाया । शेष आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया ।