तहसील परिसर में तत्काल प्रभाव से लगा धारा 144
https://www.shirazehind.com/2016/07/144_25.html?m=0
मछलीशहर। स्थानीय तहसील परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार
द्वारा अधिवक्ताओं का जोश ढंढा करने के लिए तहसील परिसर में धारा 144 लागू
करते हुए पूरे तहसील परिसर की दीवारों पर जगह जगह नोटिस चस्पा कराने के
साथ साथ बोर्ड पर आदेश की प्रति चस्पा करवा दिया है।
बताते है कि 18 जुलाई को कोतवाल व् अधिवक्ता के बीच हुए विवाद के बाद
अधिवक्ताओं की अनिश्चित कालीन हड़ताल मंहगा सौदा साबित हो रहा है ।कोतवाल
के स्थानांतरण व समझोता की बात दर किनार कर अब प्रशासन का रुख भी सख्त हो
गया है और दण्डात्मक प्रकिया शुरू हो चुकी है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने नोटिस
में कहा है कि 22 जुलाई को अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में पुलिस प्रशासन
के विरुद्ध नारेबाजी किया , मुख्यद्वार में तालाबन्दी कर दी गयी ।निर्वाचन
कार्यालय सहित सभी कार्यालय व न्यायालय बन्द करा दिए गए।समयबद्ध कार्य
कराये जाने में बाधा पैदा की गयी ।वादकारियों व् जनता को रोकने के कारण
लोकपरिशान्ति भंग होने की सम्भावना पैदा हुयी ।ऐसी स्थिति में धारा 144
द0प्र0सं0 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा पारित करता
हूं ।यदि तहसील में कोई उत्तेजनात्मक भाषण करेगा , धमकी भरा व्यवहार करेगा ,
नारेबाजी , जुलूस निकालेगा तो उसके विरुध्द त्वरित प्रभावी विधिक
कार्यवाही की जायेगी ।यह आदेश 23 सितम्बर तक लागू रहेगा ।सोमवार को तहसील
में दिन भर शांति रही और नोटिस देख लोगो में चर्चाए होती रही।ज्वाइंट
मजिस्ट्रेट दिन भर अपने चैम्बर में बैठकर शिकायत कर्ताओं की शिकायतों का
निस्तारित करते रहे ।