हत्या के प्रयास में दस वर्ष सश्रम कारावास
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जौनपुर । जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र में 6 वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की नियत से युवती को गोली मार कर गम्भीर रूप से घायल करने के मामले में गुरुवार को एडीजे पंचम सुनील कुमार सिंह द्वितीय ने आरोपी रामजी को दोषी करार देते हुए खुले न्यायालय में दस वर्ष का करावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन कथानक के अनुसार मीरगंज थाना क्षेत्र के असवा गांव निवासी सन्तोष कुमार पुत्र सूर्यमणि हरिजन ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि पुरानी रंजिश को लेकर मेरे गांव का निवासी रामजी पुत्र सन्तलाल 31 जून 2010 रात 1 बजे रात मेरी बहन ललिता देवी दरवाजे के सामने अपने माता पिता के साथ दरवाजे पर सो रही थी कि जान से मारने की नियत से रामजी ने गोली मार दिया । जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गई । मामले की विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता एस एमयूके हसन सिद्दीकी व् विनय प्रकाश वर्मा ने 6 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी रामजी को दोषी करार देते हुएदस वर्ष कारावास एवम 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाया ।