युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद

जौनपुर। युवती से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया। अभियोजन कथानक के अनुसार सिकरारा थाना क्षेत्र के युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया था। इसमें चकमहिता निवासी रिंकू उर्फ धीरज को आरोपी बनाया गया। सत्र परीक्षण के दौरान दोषी करार देते हुये एडीजे प्रथम बुद्धिराम यादव ने खुले न्यायालय में आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड की धनराशि न अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। मालूम हो कि यह घटना 31 अक्टूबर 2014 की है। अभियोजन की तरफ से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय यादव व अतुल श्रीवास्तव ने की है।

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