पांच हत्यारोपियों को आजीवन कारावास
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जौनपुर। जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के छतारी गांव में जमीनी रंजिश को लेकर 16 वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (स्पेशल जज) बीबी यादव ने मंगलवार को पांच आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 21500-21500रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाया है। अभियोजन कथानक के अनुसार जलालपुर थाना क्षेत्र के छतारी गांव निवासी राजेश कुमार पुत्र तेजु ने प्राथमिकी दर्ज कराया कि घटना 9 अप्रैल 2000 को समय आठ बजे सुबह उसके पड़ोसी फेरु पुत्र हरिचरण उसकी जमीन में सीढ़ी बना रहे थे तो वादी ने मना किया तो फेरु तथा सजंय उर्फ़ गुड्डू उमाशंकर दिनेश कुमार व रमेश कुमार गाली देते हुए लाठी डण्डा से मारने लगे मुझे बचाने चचेरा भाई राजबली पिता तेजू राम दल्लूराम मज्जु राम चाची हीरावती भाभी दुर्गा देवी शशिकला व् पत्नी इसरावती त था माँ समदेई आई।तो उन्हें भी पांचो लोगो ने मारा।चचेरे भाई राजबली को सदर अस्पताल जौनपुर ले जाया गया जहाँ पर उन्हें बी एच यू के लिए रेफर कर दिया गया रास्ते में राजबली की मौत हो गई। अभियोजन व् बचाव पक्ष की बहस सुनने के उपरांत विद्वान न्यायाधीश ने पांचो आरोपीयो छतारी निवासी फेरु सजंय उर्फ़ गुड्डू उमाशंकर दिनेश व् रमेश को धारा 302 /149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषी करार देते हुए खुले न्यायालय में आजीवन कारावास व् साढे़ इक्कीस हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाया । अभियोजन की तरफ से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सजंय श्रीवास्तव व् वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम नाथ पाठक ,राजेश श्रीवास्तव ने किया।