समय से योजनाओं का लाभ जनता तक पहुॅचाया जाय : डीएम

जौनपुर।  जिलाधिकारी भानुचन्द्र गोस्वामी ने अधिकारियो से कहा कि शासन की मंशा है कि जन कल्याणकारी/विकास योजनाओं का समयबद्ध एवं पूर्ण क्रियान्वयन, उनका लाभ जनता तक पहुॅचाने तथा भयमुक्त समाज की स्थापना हेतु विकास कार्यक्रमों का स्थलीय निरीक्षण प्रत्येक माह किया जाना है। 
प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के माध्यम से जन कल्याणकारी एवं विकास योजनायें संचालित की जा रही है। प्रदेश सरकार ने गांव, गरीब, किसान, छात्र-नौजवान, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, मजदूरों सहित सभी वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए कदम उठाए है तथा राज्य सरकार प्रदेश के समाज के प्रत्येक वर्ग की तरक्की के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण एवं शहरी जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एवं सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने हेतु पारदर्शी व्यवस्था बनायी गई है जिसके फलस्वरूप इन योजनाओं से ग्राम स्तर तक बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे है। इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ व्यापक पैमाने पर समाज के गरीब, पिछडे़ एवं गरीब वर्गो तक पहुॅचाना सुनिश्चित करने तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनका प्रभावी अनुश्रवण तथा स्थलीय निरीक्षण किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में शान्ति एवं सामाजिक सद्भावना तथा जनमानस में सुरक्षा की भावना का वातावरण कायम रखने तथा असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर कानून व्यवस्था की भी समीक्षा हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जाना है। प्रतिमाह स्थलीय निरीक्षण किया जाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें मण्डलायुक्त को प्रतिमाह मण्डल मुख्यालय को छोड़कर अपने मण्डल के न्यूनतम दो जनपदों के विकास कार्यो की समीक्षा एवं एक-एक ग्राम सभाओं का निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा के अलावा उस ग्राम सभा से संबंधित तहसील दिवस व समाधान दिवस में दी गई शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करेंगे। जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को प्रतिमाह दोनों अधिकारी साथ-साथ न्यूनतम 3 ग्रामसभाओं का निरीक्षण करेंगे एवं ग्रामीण जनता से भेंटकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करायेंगे, निरीक्षण के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा के अलावा उस ग्रामसभा से संबंधित तहसील दिवस व समाधान दिवस में दी गई शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करेंगे, जिलाधिकारी न्यूनतम दो जनपदीय कार्यालय/तहसील व अन्य विकास विभागों का भी निरीक्षण करेंगे। अपर जिलाधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक अलग-अलग थाना क्षेत्रों की न्यूनतम 3 ग्राम सभाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे तथा मौके पर जनसुनवाई कर प्राप्त समस्याओं का निस्तारण करायेंगे। मुख्य विकास अधिकारी प्रतिमाह न्यूनतम 4 कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण में उन कार्यालयों को प्राथमिकता देंगे जिनके जनपदीय कार्यालय विकास भवन से अन्यत्र है। उपजिलाधिकारी/पुलिस क्षेत्राधिकारी साथ-साथ प्रतिमाह अपने तहसील/क्षेत्र के अन्तर्गत यथासम्भव अलग-अलग विकास खण्ड के न्यूनतम उन 4 गांवों का निरीक्षण करेंगे, जहा से तहसील दिवस एवं समाधान दिवस में सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हो। शिकायतों का निस्तारण समाधान दिवस संबंधी शासनादेश दिनांक 14 जून 2014 एवं 9 दिसम्बर 2014 के प्रस्तर-3 के बिन्दु-4 एवं 5 में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेंगे। परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी को प्रतिमाह जनपद के न्यूनतम दो विकास खण्डों एवं दो कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण आख्या मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी को प्रतिमाह न्यूनतम चार जोन/वार्डो का निरीक्षण कर जनता की समस्याओं जैसे बिजली, सड़क, पानी इत्यादि के त्वरित निस्तारण हेतु कार्यवाही करेंगे, जनपद स्तर पर स्थानीय निकाय के प्रभारी अधिकारी माह में न्यूनतम 2 स्थानीय निकायों में स्थलीय निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण के दौरान प्राप्त समस्याओं का निस्तारण करायेंगे, यदि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के पास प्रभार है तो उनके द्वारा नामित अधिकारी उपरोक्तानुसार कार्यवाही करेंगे। पुलिस महानिरीक्षक को प्रतिमाह अपने जोन में मुख्यालय को छोड़कर न्यूनतम दो जनपद में कानून व्यवस्था की समीक्षा तथा तहसील दिवस एवं समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करेंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रतिमाह न्यूनतम 2 एएनएम सेण्टर, 2 वीएचएनडी तथा 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा 2 सीएचसी का निरीक्षण करेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी को प्रतिमाह प्रत्येक विकास खण्ड की न्यूनतम 2 राशन वितरण दुकानों का निरीक्षण करेंगे।
जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यह निरीक्षण जन सुनवाई (प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक) तथा राजस्व न्यायालय के समय न किया जाय।, निरीक्षण हेतु उन ग्राम सभाओं को चयन में प्राथमिकता दी जाय, जहॉ कोई निरीक्षण न हुआ हो एवं जिन ग्राम सभाओं से तहसील/समाधान दिवस में सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हों, ग्रामसभाओं के चयन के सम्बन्ध में निरीक्षण के तीन दिन पूर्व जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जाय ताकि जनता को निरीक्षण के सम्बन्ध में समय रहते सूचित किया जा सके, इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर प्रभारी अधिकारी नामित किया जाय, जो इन निरीक्षणों के प्रचार-प्रसार एवं निरीक्षण के दौरान जनता द्वारा बतायी गई समस्याओं की मानीटरिंग करेंगे, जिन समस्याओं के निस्तारण हेतु शासन स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित है, उन प्रकरणों में जिलाधिकारी शासन स्तर से पैरवीकर निराकरण सुनिश्चित कराएगें।

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