हत्यारोपी पति को दस वर्ष की कैद

 जौनपुर। चार वाहन की मांग को लेकर फाँसी लगा कर हत्या करने वाल आरोपीे पति को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश एमपी ने गुरुवार को खुले न्ययायालय में दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कारावास व दो हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाया। अभियोजन कथानक के अनुसार जलालपुर थाना क्षेत्र के सुरहुरपुर निवासी रामसूरत यादव ने लाइन बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया कि उसकी लड़की संगीता की शादी लाइन बाजार थाना क्षेत्र के खीरी जयराम पट्टी निवासी राम अकबाल यादव के पुत्र महेंद्र यादव के साथ 20 अप्रैल 2007 को हुई थी शादी में उसने लड़के वालो को 2 लाख रूपये व मोटर साईकिल दिया था जब मेरे लड़की का पति मर्चेंट नेवी के नौकरी में आ गया तो उसके ससुराल वाले दहेज में चार चक्का गाड़ी की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। उसी मांग को लेकर ससुराल के पति वगैरह ने 16/17 अप्रैल 2013 को लड़की संगीता को फाँसी लगा कर मार डाले।पुलिस विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरसद वहाव ने न्यायालय के समक्ष 7 गवाहों को परीक्षित कराया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षो की बहस सुनने के उपरांत आरोपी पति महेंद्र यादव को दस वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा खुले न्यायालय में सुनाया। वही जेठ मनोज जेठानी संगीता ससुर राम अकबाल देवर राजेन्द्र पर अपराध सिद्ध न होने पर दोष मुक्त कर दिया।

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