आदर्श इण्टर कालेज शम्भूगंज पर शिक्षा विभाग हुआ गम्भीर
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जौनपुर। आदर्श इण्टर कालेज शम्भूगंज के प्रबन्ध समिति के विवादित चुनाव को लेकर शिक्षा विभाग गम्भीर हो गया। यही कारण रहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने समिति से जुड़े सभी लोगों के खातों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया। मालूम हो कि बसारतपुर-सादनपुर निवासी भूपेन्द्र सिंह को वर्ष 2008 में उपाध्यक्ष, वर्ष 2011 में अध्यक्ष एवं 2014 में उपाध्यक्ष दर्शाया गया है। आरोप है कि बगैर उनकी जानकारी में समिति में उनका नाम चल रहा है जिनके नाम का उपयोग लाल प्रताप सिंह नामक व्यक्ति कर रहे हैं। इस मामले को लेकर पीड़ित भूपेन्द्र सिंह द्वारा एसीजेएम तृतीय का दरवाजा खटखटाया गया जिस पर बक्शा थाने में आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 व 120बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इधर जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां की गयी शिकायत पर जांच शुरू हुई जिसके उपरांत उन्होंने आदेश दिया कि विद्यालय में कोई मान्य प्रबन्ध समिति कार्यरत न होने से विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा संचालित खातों के संचालन पर रोक लगायी जाती है। ऐसी स्थिति में विद्यालय के शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु वेतन वितरण अधिनियम 1971 की धारा 5 (1) के तहत मण्डलीय समिति के निर्णय होने तक के लिये वेतन संदाय खाते का एकल परिचालन किया जाता है।