आत्महत्या के लिये उकसाने वाले पति को 7 साल की कैद
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जौनपुर। आत्महत्या के लिये उकसाने पर पति व उसकी दूसरी पत्नी को 7 वर्ष कैद व दस हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम बुद्धिराम यादव ने सुनाया है। मालूम हो कि नेवढ़िया थाना क्षेत्र के गोथू गांव निवासी मनभावती ने पति मुन्ना लाल व उसकी दूसरी पत्नी मीना देवी की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर 24 दिसम्बर 2011 की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में मुन्ना लाल, मीना देवी सहित मुन्ना लाल के भाई सुनील व मां शकुन्तला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। सत्र परीक्षण के दौरान विद्वान न्यायाधीश श्री यादव ने मुन्ना लाल सहित उसकी दूसरी पत्नी मीना देवी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया जबकि दोषी मुन्ना के भाई सुनील व मां शकुंतला को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।