राष्ट्रीय मासिक लोक अदालत में 1212 वादों का निस्तारण
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जौनपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक
सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय
मासिक लोक अदालत का आयोजन प्रभारी जनपद न्यायाधीश राधेश्याम यादव की
अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर न्यायपालिका के अधिकारीगण, प्रशासनिक
अधिकारीगण एवं प्राधिकरण के सदस्यगण, अधिवक्तागण, काफी संख्या में
वादकारीगण, कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इस लोक अदालत में विभिन्न अदालतों के
माध्यम से दीवानी के 11 वाद, लघु अपराधिक 755 वाद, राजस्व के 327 वाद,
वैवाहिक के 16 वाद, भरण पोषण के 23 वाद, स्टैम्प एक्ट के 1 वाद, विद्युत के
63 वाद, उत्तराधिकार के 13 वाद, एम0ए0सी0पी0 के 3 वाद यानी कुल 1212 वादों
का निस्तारण के फलस्वरूप 1814 व्यक्ति लाभान्वित हुए। लघु आपराधिक वादों
में वतौर अर्थदण्ड के रूप में 199750 रू0 जमा कराया गया। पारिवारिक
न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राधेश्याम यादव द्वारा भरण-पोषण/वैवाहिक
मामलों से संबंधित 39 वादों का निस्तारण कर सुलह के रूप में प्रथम पक्ष को
5725000 रू0 की धनराशि दिलायी गयी। स्टैम्प वादों में रू0 256000 स्टैम्प
कमी की पूर्ति करायी गयी। उत्तराधिकार वादों में रू0 5437630 के
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश निर्गत हुए, मोटर दुघर्टना
से पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर के रूप में रू0 600000 की राशि दिलायी गयी।
उक्त जानकारी राजीव कुमार पालीवाल सिविल जज/सचिव जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण ने दी है।