डीएम से वसूला जायेगा जुर्मानाः न्यायालय
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जौनपुर। दीवानी न्यायालय ने राज्य सरकार पर 5 सौ रूपये का जुर्माना लगाया जो जिलाधिकारी के माध्मय से वसूला जायेगा। इतना ही नहीं, एक सप्ताह के अंदर अर्थदण्ड जमा करने का आदेश भी जारी हुआ है तथा नियत तिथि तक जुर्माना न अदा करने पर वसूली करने की कार्यवाही करने की भी बात कही गयी है। मालूम हो कि मडि़याहूं के गैंगेस्टर एक्ट का एक मामला स्टेट बनाम राजकुमार का मुकदमा दीवानी न्यायालय में लम्बित है। इसमें विवेक केके कन्नौजिया को गवाही देना था लेकिन वह नहीं आये जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय मृदुल मिश्रा ने राज्य सरकार पर 5 सौ रूपये का जुर्माना लगाते हुये यह अर्थदण्ड जिलाधिकारी के माध्यम से वसूला जाय। गवाह के उपस्थित न होने पर न्यायालय ने जिलाधिकारी को उत्तरदायी माना है। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि 15 मार्च तक अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।