दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित कर मारने पीटने वाले पति को डेढ़ वर्ष की कैद

न्यायालय ने लगाया पति पर 5500 रूपये का अर्थ दंड
जौनपुर ।दहेज में मोटर साईकिल व रूपये की मांग को लेकर पत्नी को मारपीट कर घर से निकलने वाले पति नौशाद को सीजेएम अभिनय मिश्रा ने 1वर्ष 6 माह का कारावास व 5500 रु अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाया।
कोतवाली थाना क्षेत्र के अर्जन कोठी मस्जिद कोतवाली निवासिनी जीनत पुत्री वख्शीष ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी शादी अम्बेडकर नगर जनपद के मालीपुर थाना क्षेत्र के धमरुआ गांव निवासी अमीन खाँ के पुत्र नौशाद के साथ हुई थी।ससुराल के पति सास ससुर उसे दहेज में मोटर साईकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे ।13  अप्रैल 2010 को उसी मांग को लेकर मारपीट कर घर से निकाल दिए।13 अप्रैल को नौशाद मेरे घर आया और बच्ची को छीनने लगा व् उसका बाल पकड़ कर मारापीटा।सीजेएम ने दोनों पक्षो की बहस सुनने के उपरांत आरोपी पति नौशाद को धारा 498 A में 1वर्ष 6माह की कैद व् 2000रु अर्थदण्ड 323 भदस में 6माह कैद व् 500 रु अर्थदण्ड दहेज प्रतिषेध अधि में 3000 रु अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाया ।अभियोजन की तरफ से पैरवी अभियोजन अधिकारी ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह ने किया।

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