दुष्कर्म आरोपी को 7 वर्ष की कैद
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न्यायालय ने आरोपी पर लगाया 5000 रु अर्थदण्ड
जौनपुर ।सुरेरी थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के आरोपी राम सजीवन मिश्रा को अपर सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के जज एमपी सिंह ने 7वर्ष का कारावास व 5000 रु अर्थ दण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाया ।
अभियोजन के अनुसार सुरेरी थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुर गाँव निवासिनी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया कि नेवदिया थाना क्षेत्र के सहजनी गांव निवासी राम सजीवन ने 4 जनवरी 13 की रात्रि 1बजे जबर दस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया।पुलिस विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया ।अभियोजन के तरफ से 3 गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया।न्यायाधीश ने दोनों पक्षो की वहस सुनने के उपरांत आरोपी रामसजीवन मिश्र को 7 वर्ष की कैद व् 5 हजार रु अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाया।अभियोजन की तरफ से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता अरसद वहाब ने किया।
जौनपुर ।सुरेरी थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के आरोपी राम सजीवन मिश्रा को अपर सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के जज एमपी सिंह ने 7वर्ष का कारावास व 5000 रु अर्थ दण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाया ।
अभियोजन के अनुसार सुरेरी थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुर गाँव निवासिनी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया कि नेवदिया थाना क्षेत्र के सहजनी गांव निवासी राम सजीवन ने 4 जनवरी 13 की रात्रि 1बजे जबर दस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया।पुलिस विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया ।अभियोजन के तरफ से 3 गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया।न्यायाधीश ने दोनों पक्षो की वहस सुनने के उपरांत आरोपी रामसजीवन मिश्र को 7 वर्ष की कैद व् 5 हजार रु अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाया।अभियोजन की तरफ से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता अरसद वहाब ने किया।