तीन हत्यारोपियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

 जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र के गैरइरादतन हत्या के मामले में 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुये अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नसीर अहमद ने शुक्रवार को खुली अदालत में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2-2 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी। दौरान विचरण मुकदमा आरोपी राम अजोर की मौत हो गयी है जिसके खिलाफ मुकदमा अवेष्ट कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मुकदमा वादी चक फतेहपुर ने स्थानीय थाने में जिया लाल ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि 5 मई 2005 की शाम 5.30 बजे आरोपी राम अजोर व शोभनाथ निवासी मरहट निवासी और चक बरना निवासी फूलचन्द व पंकज ने पुरानी रंजिश को लेकर मुझे व मेरे लड़के विनोद कुमार सहित लड़की मोनू को लाठी-डण्डा से मारकर घायल कर दिया। उपचार के दौरान लड़की की मौत हो गयी। सत्र परीक्षण के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत आरोपी शोभनाथ, फूलचन्द व पंकज को उपरोक्त सजा सुनायी। इसके क्रास केस में आरोपी जिया लाल, विनोद कुमार, मनोज व कमलेश को 1-1 क हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अतुल श्रीवास्तव व लालमणि मिश्रा ने किया।

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