जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति से सम्पन्न होगा
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जौनपुर। मुख्य विकास अधिकारी पी0सी0श्रीवास्तव की अध्यक्षता
में आज अपरान्ह 3 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पंचायत सदस्यों के साथ
बैठक सम्पन्न हुई जिसमें सीडीओ ने नामांकन प्रकिया, मतदान, मतगणना तथा
मतदान के दिन सुरक्षा आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। उन्होंने
बताया कि जौनपुर जिले में दो प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष का नामांकन
किये हैं यदि 4 जनवरी 2016 तक एक व्यक्ति नाम वापस नही लेता है तो 7 जनवरी
को पूर्वान्ह 11 बजे से 3 बजे तक मतदान तथा उसके बाद मतगणना करके परिणाम
घोषित किया जायेगा। चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति से सम्पन्न होगा जिसमें
सदस्य अपने इच्छानुसार प्रत्याशी को नाम के सामने खाने में 1 अधिमान मत एवं
द्वितीय खाने में 2 अधिमान मत दे सकता है। इसके अतिरिक्त स्थान पर देने पर
मत अवैध हो जायेगा। मतदाता अधिमान मत के सामने कोई पहचान लिखने/चिपकाने पर
भी अवैध हो सकता है। अशिक्षित मतदाता के सहायक के रूप में माता-पिता,
भाई-बहन, पति-पत्नी जिनकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होने पर ही हो सकते है।
सहायक को गोपनीयता भंग नही करना होगा। मतदाता की इच्छानुसार ही मतदान करना
होगा। अशक्त मतदाता के लिए सभी औपचारिकता पूर्ण करते हुए जिला निर्वाचन
अधिकारी को देना होगा सीएमओ द्वारा जॉचोपरान्त प्रमाण पत्र के बाद ही
अनुमति दी जायेगी। अशिक्षित/अशक्त मतदाता को कम से कम 48 घंटे पूर्व जिला
निर्वाचन अधिकारी को प्रार्थना पत्र देना होगा। मतदाता मतदान के दिन
निर्वाचन प्रमाण पत्र एवं परिचय पत्र के साथ मतदान करने आयेगा। मतदाता
मोबाइल मतदान कक्ष में नही ले जा सकता है। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन
अधिकारी रजनीश चन्द्र, सहा0 निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार यादव, सहा0 जिला
निर्वाचन अधिकारी इन्द्रदेव यादव आदि उपस्थित रहे।