किसानो को लाभ कृषि स्नातको को रोजगार

 जौनपुर। उपनिदेशक कृषि अशोक उपाध्याय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जिसमें उ0प्र0सरकार द्वारा किसानो एवं कृषि स्नातको की उन्नति के लिये वन स्टाप योजना को क्रियांिन्वत कराने का निर्णय किया है। 
प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एग्री जक्शन के बनैर तले खुलने वाले इस केन्द्र पर जहॉ एक छत के नीचे किसानो को मृदा परीक्षण के आधर पर खाद बीज दवा मिलेगी वही किराये पर लघु कृषि यंन्त्र भी मुहैया करायी जायेगी। इस केन्द्र के माध्यम से सरकार किसानों को जहॉं लाभ कराना चाहती है वही कृषि स्नातको की तरक्की के विषय में भी सोच रही है। कृषि विभाग द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वन स्टाप शाप में किसानों को मृदा परीक्षण की सुविधा मुहैया कराई जायेगी तर्था उरको के प्रयोग की संस्तुति की जायेगी। उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माइक्रोन्युट्रिएन्ट, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक रसायन तथा जैव कीट नाशक सहित समस्त कृषि निवेशो की आपूर्ति होगी। लघु कृषि यंत्रो को यहॉं किराये पर भी उपलब्ध कराया जायेगा, प्रसार सेवाओ में, तथा कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन का भी कार्य होगा। वन स्टाफ शाप का मालिकाना हक कृषि स्नातको को ही मिलेगा। सरकार ने स्नातको के लिये कई सुविधा देने का भी ऐलान किया है।
वन स्टाप के लिये अर्हता
वन स्टाप शाप के लिये आवेदन करनें की अर्हता में अभ्यर्थी जिले का निवासी हो तथा कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की डिर्ग्री तथा आयु 40 वर्ष से अधिक न हो। एस0एसी0, एस0टी0 के लिये 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है, इसके अतिरिक्त अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी/कृषि विषय में इण्टर योग्य अभ्यर्थियो पर भी विचार किया जायेगा।
योजना की लागत
वन स्टाप शाप के लिये अभ्यर्थी को 50000.00 मात्र रू0 स्वयं खर्च करने होगे तथा 350000.00 रू0 मात्र बैंक से ऋण लेना पडेगा। इस प्रकार कुल योजना की लागत रू0 400000.00 मात्र होगी।
अनुदान की व्यवस्था
वन स्टाप शाप हासिल करने वाले कृषि स्नातको को सरकार की ओर से खाद, बीज एवं कृषि रसायनों की बिक्री का लाइसेन्स की प्रतिपूर्ति अधिकतम रू0 3000.00 दिया जायेगा साथ ही बैंको से प्राप्त होने वाले 350000.00 रू0 पर ब्याज पर अनुदान रू0 42000.00 तीन वर्षो के प्रस्तावित कार्य हेतु दिया जायेगा। वन स्टाप शाप परिसर का किराया पर 50 प्रतिशत प्रतिमाह अधिकतम रू0 1000 प्रतिमाह की दर से 12 महीने का 12000 रू0 अनुदान देय होगा। कृषि विभाग द्वारा चयनित कृषि स्नातको को व्यवसाय के निमित्त समेती रहमानखेड़ा, लखनऊ के द्वारा कम से कम 12 दिन का प्रशिक्षण कराया जायेगा।
चयन प्रक्रिया
लाभार्थियो का चयन जनपद स्तरीय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थी फोटोयुक्त अपना प्रार्थना-पत्र समस्त शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाणित छायाप्रति के साथ कार्यालय उप कृषि निदेशक कृषि भवन, जौनपुर में दिनांक 26.12.2015 तक किसी भी कार्य दिवस में जमा किया जा सकता है।

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