पूर्व ब्लाक प्रमुख कैलाश सिंह अटरिया हत्याकाण्ड में चार आरोपियो को अजीवन कारावास
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जौनपुर। दीवानी न्यायालय की अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट कोर्ट ने बहुचर्चित कैलाश सिंह प्रमुख हत्याकाण्ड के मामले दोषि पाते हुए चार अभियुक्तो को आजीवन कारावास और 13 13 हजार रूपये अर्थ दण्ड लगा है। इस मामले चार अन्य अरोपियो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
जौनपुर जिले के नेवढि़यां थाना क्षेत्र के भाउपुर अटरिया गांव 23 नवम्बर 2000 को सूबह करीब पौने दस बजे रामनगर के ब्लाक प्रमुख कैलाश यादव पर पहले बम से हमला किया गया उसके बाद उनकी गर्दन पर धारदार हथियार से प्रहार किया गया। जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गयी। उनके भतीजे की तहरीर पर आठ लोगो के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे सुनावाई दौरान गवाह और साक्ष्यो के अधार पर आज अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट बंश बहादुर यादव की कोर्ट ने आज चार आरोपियों को दोषि पाते हुए आजीव कारावास और 13 13 हजार रूपये अर्थ दण्ड लगाया है। इस मामले में दोष मुक्त किये गये एक आरोपी ने बताया कि इस मामले सभी आरोपी निर्दोश फसाये गये थे
जौनपुर जिले के नेवढि़यां थाना क्षेत्र के भाउपुर अटरिया गांव 23 नवम्बर 2000 को सूबह करीब पौने दस बजे रामनगर के ब्लाक प्रमुख कैलाश यादव पर पहले बम से हमला किया गया उसके बाद उनकी गर्दन पर धारदार हथियार से प्रहार किया गया। जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गयी। उनके भतीजे की तहरीर पर आठ लोगो के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे सुनावाई दौरान गवाह और साक्ष्यो के अधार पर आज अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट बंश बहादुर यादव की कोर्ट ने आज चार आरोपियों को दोषि पाते हुए आजीव कारावास और 13 13 हजार रूपये अर्थ दण्ड लगाया है। इस मामले में दोष मुक्त किये गये एक आरोपी ने बताया कि इस मामले सभी आरोपी निर्दोश फसाये गये थे