दहेज हत्या आरोपी दोष मुक्त, गवाहो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जौनपुर। दीवानी न्यायालय ने दहेज हत्या के दो मामलो में साक्ष्य के अभाव में आरोपियो को दोष मुक्त कर दिया साथ झूठी गवाही देने के मामले में न्यायालय ने गावाहो के खिलाफ झूठी गवाही देने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
पहला मामला बदलापुर थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर का है। इस थाने में मडि़याहूं थाना क्षेत्र के दिनेश तिवारी ने 7 अगस्त 2013 को मुकदमा दर्ज कराया था कि दहेज में डेढ़ लाख रूपये ने देने कारण मेरी बेटी विजय लक्ष्मी को उसके पति शिवनारायण व ससुराल के अन्य सदस्यो ने जहर खिलाकर मारडाला। पुलिस ने इस मामले सभी आरोपियो के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया था। लेकिन मुकदमे की गवाही के समय गवाह पक्षद्रोही होकर अपनी बेटी की मौत साप काटने के कारण होना बताया। न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया और गवाह के खिलाफ झूठी गवाही देने का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
दूसरा मामला सुजानगंज थाना क्षेत्र े नेवरहा का है। दस जून 2014 को संत रविदास नगर की निवासी मालती देवी ने सुजानगंज थाने में दहेज में डेढ़ लाख रूपये नगद और बाईक न देने के कारण अपनी बेटी बबिता को पति विनय शर्मा व घर के अन्य सदस्यो द्वारा जलाकर मारडालने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करायी थी। लेकिन गवाही के समय उसे मानसिक रोगी बताकर खुद से आग लगाने का बात न्यायालय में कही। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी ने साक्ष्य के अभाव में दोनो मामले में आरोपियो को बरी कर दिया। गवाहो के खिलाफ धारा 344 सीआरपीसी में झूठी गवाही देने का केस दर्ज कर नोटिस जारी किया है।

Related

news 8278256084274660743

एक टिप्पणी भेजें

emo-but-icon

AD

जौनपुर का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल

आज की खबरे

साप्ताहिक

सुझाव

संचालक,राजेश श्रीवास्तव ,रिपोर्टर एनडी टीवी जौनपुर,9415255371

जौनपुर के ऐतिहासिक स्थल

item