दवा व्यवसायी एवं जनहित के लिये नये कानून की है आवश्यकताः प्रमोद जायसवाल
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सांसद से मिला केमिस्ट एण्ड कास्मेटिक वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमण्डल
जौनपुर। केमिस्ट एण्ड कास्मेटिक वेलफेयर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमण्डल बुधवार को मण्डल संयोजक दिलीप गुप्ता के नेतृत्व में सांसद डा. केपी सिंह से मिला और दवा के फुटकर व्यवसाय में फार्मासिस्ट की अनिर्वायता सम्बन्धी कानून की वजह से आने वाली समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुये दवा व्यवसाइयों सहित जनहित से जुड़े इस मुद्दे को सदन में उठाने की मांग किया। सचिव राजेन्द्र निगम ने बताया कि दवा की फुटकर दुकानों पर फार्मासिस्ट की अनिर्वायता सम्बन्धी नियम व कानून वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुपयोगी हो चुका है। एसोसिएशन के चेयरमैन प्रमोद जायसवाल ने बताया कि यह सिर्फ जिले की ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय समस्या है, इसलिये उसे देश के सर्वोच्च सदन में उठाने की आवश्यकता है। श्री जायसवाल ने कहा कि वर्तमान में अप्रासंगिक हो चुके ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट 1940 की जगह प्रभावी, प्रेक्टिकल व हितकारी नया कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे देश के दूरांचल तक जरूरतमंदों को जीवनरक्षक दवा की उपलब्धता में बाधा न उत्पन्न हो। सांसद ने दवा व्यवसाइयों की बातों को सुनकर उसे जनहित में सदन में उठाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमण्डल में अध्यक्ष राजय यादव, सुनील चैरसिया, पारसनाथ निगम, अमित मौर्या, इरफान खान, हरीश त्रिपाठी, संजय तिवारी, राजीव मिश्रा, सुभाष चन्द्र मौर्या, महेन्द्र गुप्ता सहित तमाम व्यवसायी शामिल रहे।
जौनपुर। केमिस्ट एण्ड कास्मेटिक वेलफेयर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमण्डल बुधवार को मण्डल संयोजक दिलीप गुप्ता के नेतृत्व में सांसद डा. केपी सिंह से मिला और दवा के फुटकर व्यवसाय में फार्मासिस्ट की अनिर्वायता सम्बन्धी कानून की वजह से आने वाली समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुये दवा व्यवसाइयों सहित जनहित से जुड़े इस मुद्दे को सदन में उठाने की मांग किया। सचिव राजेन्द्र निगम ने बताया कि दवा की फुटकर दुकानों पर फार्मासिस्ट की अनिर्वायता सम्बन्धी नियम व कानून वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुपयोगी हो चुका है। एसोसिएशन के चेयरमैन प्रमोद जायसवाल ने बताया कि यह सिर्फ जिले की ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय समस्या है, इसलिये उसे देश के सर्वोच्च सदन में उठाने की आवश्यकता है। श्री जायसवाल ने कहा कि वर्तमान में अप्रासंगिक हो चुके ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट 1940 की जगह प्रभावी, प्रेक्टिकल व हितकारी नया कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे देश के दूरांचल तक जरूरतमंदों को जीवनरक्षक दवा की उपलब्धता में बाधा न उत्पन्न हो। सांसद ने दवा व्यवसाइयों की बातों को सुनकर उसे जनहित में सदन में उठाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमण्डल में अध्यक्ष राजय यादव, सुनील चैरसिया, पारसनाथ निगम, अमित मौर्या, इरफान खान, हरीश त्रिपाठी, संजय तिवारी, राजीव मिश्रा, सुभाष चन्द्र मौर्या, महेन्द्र गुप्ता सहित तमाम व्यवसायी शामिल रहे।