डाक्टरों ने शुरू कर दिया विरोध प्रदर्शन , काली पट्टी बाधकर किया मरीजों का इलाज
https://www.shirazehind.com/2015/06/blog-post_791.html
जौनपुर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जौनपुर के समस्त चिकित्सको ने तीन दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के पहले दिन काली पट्टी बाँध कर मरीजों का इलाज किया। पी.एम्.एस. एसोसिएशन के सचिव डॉ. आर.के.सिंह, नीमा अध्यक्ष डॉ. क़मर अब्बास एवं होमियोपैथी एसोसिएशन अध्यक्ष डॉ. अशोक अस्थाना ने भी आई.एम्.ए. की इस हड़ताल का समर्थन करते हुए अपने समस्त सदस्यों से अगले तीन दिनों तक काली पट्टी बाँधने का आवाहन किया।
ज्ञात हो कि आई.एम्.ए. के सदस्य चिकित्सक 18.06.2015 की रात माँ तारा हॉस्पिटल पर अराजक तत्वों द्वारा की गयी गुंडागर्दी के विरोध में वाजिब धाराओं में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न किया जाने एवं तोड़-फोड़ करने वालों की नामजद शिकायत के बावजूद उन्हें न पकड़ पाने के विरोध में आक्रोशित हैं I
इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से उ.प्र. चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और संपत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम -2013 , दिनांक 26.09.2013 को निर्गत किया गया है, जिसकी धारा 4 में इस प्रकार के अपराध को संज्ञेय अवं गैर जमानती मन गया है I ऐसे अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना, जो कि पचास हज़ार रु. तक का हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जा सकता है I मुख्य सचिव आलोक रंजन द्वारा इस आशय का पत्र 06.05.2015 को ही उ.प्र. के समस्त जिला मैजिस्टरेट एवं पुलिस अधीक्षक को अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित किया गया है, परन्तु जौनपुर में अभी तक इसका प्रभाव नहीं दिखा है I
संतोषप्रद कार्यवाही न होने पर आई.एम्.ए. के सभी चिकित्सक मंगलवार 30 जून को समस्त ओ.पी.डी. एवं इमरजेंसी सेवाएं बंद कर 24 घंटे हड़ताल पर आई.एम्.ए. भवन में लामबंद रहेंगे I प्रदेश स्तर पर भी घटनाक्रम समय समय पर नर्सिंग होम एसोसिएशन एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से संपर्क कर अवगत कराया जा रहा है I
ज्ञात हो कि आई.एम्.ए. के सदस्य चिकित्सक 18.06.2015 की रात माँ तारा हॉस्पिटल पर अराजक तत्वों द्वारा की गयी गुंडागर्दी के विरोध में वाजिब धाराओं में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न किया जाने एवं तोड़-फोड़ करने वालों की नामजद शिकायत के बावजूद उन्हें न पकड़ पाने के विरोध में आक्रोशित हैं I
इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से उ.प्र. चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और संपत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम -2013 , दिनांक 26.09.2013 को निर्गत किया गया है, जिसकी धारा 4 में इस प्रकार के अपराध को संज्ञेय अवं गैर जमानती मन गया है I ऐसे अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना, जो कि पचास हज़ार रु. तक का हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जा सकता है I मुख्य सचिव आलोक रंजन द्वारा इस आशय का पत्र 06.05.2015 को ही उ.प्र. के समस्त जिला मैजिस्टरेट एवं पुलिस अधीक्षक को अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित किया गया है, परन्तु जौनपुर में अभी तक इसका प्रभाव नहीं दिखा है I
संतोषप्रद कार्यवाही न होने पर आई.एम्.ए. के सभी चिकित्सक मंगलवार 30 जून को समस्त ओ.पी.डी. एवं इमरजेंसी सेवाएं बंद कर 24 घंटे हड़ताल पर आई.एम्.ए. भवन में लामबंद रहेंगे I प्रदेश स्तर पर भी घटनाक्रम समय समय पर नर्सिंग होम एसोसिएशन एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से संपर्क कर अवगत कराया जा रहा है I