फर्जी बैनामे में मुकदमा का आदेश

 जौनपुर । जमीन बिकवाने वाले दलालों तथा उपनिबन्धक सदर की मिली भगत से जमीनों का फर्जी बैनामा कर दिया जा रहा है और खरीददार मौके पर जमीन न पाकर बौखला जा रहे है उन्हे अदालत का सहारा लेना पड़ रहा है। श्रीमती ऊषा श्रीवास्तव पत्नी सूबा लाल निवासी मीठेपार थाना सिकरारा ने गोपाल सेठ पुत्र स्व0 भगौती सेठ निवासी आलमगंज थाना कोतवाली से सिटी स्टेशन के पास 1300 वर्ग फिट जमीन का बैनामा साढ़े चार लाख कराया। इसके बाद जब उक्त जमीन पर लेने गयी तो उक्त जमीन पर दूसरे का बना मकान मिला। इसके बाद सीजेएम के न्यायालय में 156-3 सीआरपीसी के तहत वाद दाखिल किया तो न्यायालय ने आदेश दिया कि थाना लाइन बाजार थानाध्यक्ष इस मामले की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर 24 घण्टे के अन्दर आख्या प्रस्तुत करें। कोंर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया और कोई कार्यवाही भी नहीं किया। ज्ञात हो कि उक्त जमीन का बैनामा पहले ही किसी अन्य को किया गया था और बाद में फर्जी तरीके से दुबारा ऊषा श्रीवास्तव को रजिस्ट्री कर दिया गया।

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