हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास

जौनपुर।सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के सिद्दीकपुर निवासी अमरनाथ यादव की हत्या कर लाश रेलवे लाइन के किनारे फेंकने के चार आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नसीर अहमद ने आजीवन कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया। जुर्माने की आधी धनराशि वादिनी को देने का आदेश हुआ। सिद्दीकपुर निवासी वादिनी इंद्रावती ने थाना सरायख्वाजा में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि मेरे पति अमरनाथ को भट्ठे पर काम करने की 1600 रुपये मजदूरी मिली थी। गांव के फारुक एवं कोठवार के श्रीनाथ यादव, लुल्लुर यादव व मुन्नीलाल यादव 5 जून 2006 को घर आए और 10 बजे दिन मेरे पति को रुपये मिलने पर दावत वगैरह करवाने की बात कहकर घर से ले गए। उस दिन मेरे पति घर नहीं लौटे। दूसरे दिन उनकी लाश कोठवार गांव के निकट रेलवे लाइन के किनारे मिली। उनके शरीर पर कई चोटें थीं। पुलिस विवेचना में गवाहों ने आरोपियों के साथ मृतक को घटना वाले दिन देखने की बात बताया। चार्जशीट पुलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई। एडीजीसी अतुल श्रीवास्तव व लालमणि मिश्र ने 7 गवाह परीक्षित कराए। कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर चारो आरोपियों को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाया।

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