अमरनाथ गुप्ता हत्याकांड में चार लोगो को आजीवन कारावास की सजा


 जौनपुर।   केराकत के अमरनाथ गुप्त व युसुफ हत्याकांड मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पंचम वंश बहादुर यादव ने चेयर मैन समेत  चार लोगो को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले को देखते हुए पूरा दीवानी न्यायालय पुलिस छावनी में तब्दील रहा।
। 7 जनवरी 2007 को 12:30 बजे आजाद नगर से तकादा करके लौट रहे अमरनाथ गुप्त व उनके मुनीम युसुफ की केराकत थाना क्षेत्र के मुर्तजाबाद के पास गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में पूर्व चेयरमैन अशोक साहू समेत 8 लोगो को आरोपी बनाया था। करीब आठ वर्ष बाद हुए इस फैसले में पूर्व चेयर मैन अशोक साहू समेत चार लोग दोषी पाये गए है जबकि  चार मुल्जिम साक्ष्य के अभाव निर्दोष पाये गए
इसके पूर्व अमरनाथ के भाई पारसनाथ की हत्या के मामले में इन सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा जिला अदालत सुना चुकी है

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