आठ आरोपियों को तीन वर्ष कैद


 जौनपुर। मछलीशहर थाना क्षेत्र के हरिया गांव में भूमि विवाद में दो पक्षों में हुई मारपीट के मामले में प्रथम पक्ष से चार व दूसरे पक्ष से चार आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने तीन वर्ष की सजा व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया।
हरिया गांव निवासी अवधेश सिंह  ने मछलीशहर थाना पर प्राथमिकी दर्ज कराया था कि भूमि विवाद को लेकर 5 मार्च 2005 को शाम 5 बजे मेरे पट्टीदार सुरेंद्र सिंह , मान सिंह , नरायण सिंह  व रिकी सिंह मेरे दरवाजे पर चढ़ आए तथा लाठी डंडे से मारकर मुझे व मेरे घर की औरतों को चोट पहुंचाए। उधर क्रास केस में वादी सुरेंद्र सिंह  ने प्राथमिकी दर्ज कराया कि अवधेश सिंह , नगेंद्र सिंह , विनोद सिंह  व जड़ावती घर आकर मारे पीटे। पुलिस ने दोनों केस में चार्ज शीट दाखिल किया। एडीजीसी जवाहर लाल यादव व ज्ञानेंद्र यादव ने गवाहों को परीक्षित कराया। क्रास केस में एडीजीसी जिलेदार यादव ने 7 गवाह परीक्षित कराए। कोर्ट ने दोनों पक्षों के आठ आरोपियों को दोषी पाकर सजा सुनाई।

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