लापरवाही पर कमिश्नर ने लगाई फटकार
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जौनपुर।जिले के सभी थानों पर शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया।
यहां पुलिस व राजस्व विभाग के नामित अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याएं
सुनी। उधर मंडलायुक्त आरएम श्रीवास्तव ने भी केराकत और चंदवक थाने में
पहुंचकर फरियादियों की समस्याएं सुनी। साथ ही भूमि संबंधित मामलों की
समीक्षा की। लापरवाही देख मंडलायुक्त ने संबंधित मातहतों को कड़ी फटकार
लगाते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
मंडलायुक्त वाराणसी से सीधे चंदवक थाने पहुंचे। थाना परिसर में आयोजित समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं की सुनवाई की। इस दौरान भूमि संबंधित विवाद के दो मामलों में 107/116 की एक पक्षीय कार्रवाई करने पर थानाध्यक्ष शशिभूषण राय को फटकार लगाई। कहा कि भूमि संबंधित विवाद में 107/116 की कार्रवाई दोनों पक्षों पर होनी चाहिए। यदि एक पक्षीय कार्रवाई होती है तो इसका मतलब है कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध है।
अन्य प्रार्थना पत्रों को निस्तारित करते हुए उन्होंने कहा कि जमीन की पैमाइश धारा 41 के तहत ही कराई जाए। अगर पैमाइश के बाद जो पक्ष कब्जा दखल नहीं छोड़ता है तो उस पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। जमीन संबंधित जो मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं उस मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाय। सारेपुर गांव निवासी शर्मिला देवी के मामले में कहा कि दफा 41 के बाद हुई पैमाइश के बाद भी प्रतिवादी ने कब्जा नहीं छोड़ा है तो तत्काल एफआईआर दर्ज करा कर गिरफ्तारी की जाए। बलरामपुर गांव निवासी तुफानी यादव के मामले में रास्ता रोकने वाले के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का हल्का लेखपाल को निर्देश दिया। प्रभावती देवी निवासी भैंसा के प्रार्थना पत्र पर पुलिस को निर्देशित किया कि गेहूं की मड़ाई आबादी के निकट नहीं होनी चाहिए। आबादी से दूर खेत खलिहान में हो। गेहूं की मड़ाई उचित जगह हो यह सुनिश्चित किया जाय। इसके बाद वे केराकत कोतवाली पहुंचे जहां समीक्षा करने के साथ ही फरियादियों की समस्याएं सुनी।
मंडलायुक्त वाराणसी से सीधे चंदवक थाने पहुंचे। थाना परिसर में आयोजित समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं की सुनवाई की। इस दौरान भूमि संबंधित विवाद के दो मामलों में 107/116 की एक पक्षीय कार्रवाई करने पर थानाध्यक्ष शशिभूषण राय को फटकार लगाई। कहा कि भूमि संबंधित विवाद में 107/116 की कार्रवाई दोनों पक्षों पर होनी चाहिए। यदि एक पक्षीय कार्रवाई होती है तो इसका मतलब है कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध है।
अन्य प्रार्थना पत्रों को निस्तारित करते हुए उन्होंने कहा कि जमीन की पैमाइश धारा 41 के तहत ही कराई जाए। अगर पैमाइश के बाद जो पक्ष कब्जा दखल नहीं छोड़ता है तो उस पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। जमीन संबंधित जो मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं उस मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाय। सारेपुर गांव निवासी शर्मिला देवी के मामले में कहा कि दफा 41 के बाद हुई पैमाइश के बाद भी प्रतिवादी ने कब्जा नहीं छोड़ा है तो तत्काल एफआईआर दर्ज करा कर गिरफ्तारी की जाए। बलरामपुर गांव निवासी तुफानी यादव के मामले में रास्ता रोकने वाले के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का हल्का लेखपाल को निर्देश दिया। प्रभावती देवी निवासी भैंसा के प्रार्थना पत्र पर पुलिस को निर्देशित किया कि गेहूं की मड़ाई आबादी के निकट नहीं होनी चाहिए। आबादी से दूर खेत खलिहान में हो। गेहूं की मड़ाई उचित जगह हो यह सुनिश्चित किया जाय। इसके बाद वे केराकत कोतवाली पहुंचे जहां समीक्षा करने के साथ ही फरियादियों की समस्याएं सुनी।