पति, सास, ससुर को पांच वर्ष कैद
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जौनपुर।मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के करनौली गांव में विवाहिता को
आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले पति, सास व ससुर को अपर सत्र
न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) एनबी प्रसाद ने पांच वर्ष कारावास व पंद्रह
हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पंवारा के मौतजईकला गांव निवासी राकेश कुमार की धारा 156 (3) की दरखास्त पर कोर्ट के आदेश से थाना मुंगराबादशाहपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई कि वादी राकेश की बहन मंता देवी की शादी 21 मई 2006 को राजेंद्र निवासी करनौली से हुई थी। विवाह के बाद पति राजेंद्र, ससुर राजमणि व सास पियारी दहेज में 25 हजार रुपये व मोटर साइकिल की मांग को लेकर मंता को प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर उसने 23 मार्च 2009 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस ने चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल किया। एडीजीसी राजनाथ चौहान ने छह गवाह परीक्षित कराए। कोर्ट ने पति, सास, ससुर को दोषी पाकर सजा सुनाया।
पंवारा के मौतजईकला गांव निवासी राकेश कुमार की धारा 156 (3) की दरखास्त पर कोर्ट के आदेश से थाना मुंगराबादशाहपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई कि वादी राकेश की बहन मंता देवी की शादी 21 मई 2006 को राजेंद्र निवासी करनौली से हुई थी। विवाह के बाद पति राजेंद्र, ससुर राजमणि व सास पियारी दहेज में 25 हजार रुपये व मोटर साइकिल की मांग को लेकर मंता को प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर उसने 23 मार्च 2009 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस ने चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल किया। एडीजीसी राजनाथ चौहान ने छह गवाह परीक्षित कराए। कोर्ट ने पति, सास, ससुर को दोषी पाकर सजा सुनाया।