मड़हा जलाने वाले को 4 वर्ष की कैद

जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सलखापुर निवासी हीरालाल का मड़हा जलाने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नसीर अहमद ने 4 वर्ष कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी धनराशि वादी को देने का आदेश हुआ।
हीरालाल के धारा 156 (3) के प्रार्थना पत्र पर थाना लाइन बाजार में प्राथमिकी दर्ज हुई। वादी का कहना है कि वह सई नदी पर नाव चलाता है। गांव के लालचंद वादी से मछली मारने के लिए नाव मांगा। वादी के नाव न देने पर नाराज लालचंद ने वादी का मड़हा जला डाला तथा उसे गाली व धमकी दिया। पुलिस ने चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल किया। एडीजीसी अतुल श्रीवास्तव ने 6 गवाह परीक्षित कराए। कोर्ट ने आरोपी लालचंद को आगजनी का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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