
जौनपुर । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर के तत्वावधान में शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय मासिक लोक अदालत आयोजन जनपद न्यायाधीश लुकमानुल हक के निर्देशन में एवं प्रभारी जिला जज राधेश्याम यादव की अध्यक्षता में किया गया। इस लोक अदालत में विभिन्न न्यायलयों कें माध्यम से सिविल के 21 वाद, लघु आपराधिक के 940 वाद, राजस्व के 253 वाद, वैवाहिक के 5 वाद, भरण पोषण के 24 वाद, चकबन्दी के 93 वाद, एम.ए.सी.पी. के 2 वाद, उत्तराधिकार के 7 वाद, स्टैम्प एक्ट के 2 वाद, विद्युत के 46 वाद, कुल 1393 वादों के निस्तारण के फलस्वरूप 1885 व्यक्ति लाभान्वित हुए। लघु अपराधिक वादों के निस्तारण से रू0 50820 वतौर अर्थदण्ड के रूप में जमा कराया गया। भरण पोषण मामले में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को समझौता के रूप में 14,70,000 की राशि दिलाई गयी। उत्तराधिकार वादों में रू0 23,93,614 के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिये गये।मोटर दुघर्टना से पीडि़त व्यक्तियों को प्रतिकर के रूप में 2 लाख रू0 की राशि दिलाई गयी। स्टैम्प वाद में रू0 27500 स्टैम्प कमी की पूर्ति करायी गयी।इस अवसर पर यूयिन बैंक आफ इण्डिया के ऋण वसूली प्रिलिटिगेशन वाद निस्तारित किये गये जिसमें 70 खातो के सापेक्ष में रू0 65,93,000 का समझौता कराया गया। काशी गोमती संयुक्त ग्रामींण बैंक के ऋण वसूली वाद 339 खाता के सापेक्ष में रू0 99,80,551 का समझौता कराया गया। इस अवसर पर संबंधित बैंकों के अधिकारीगण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।