सुलह समझौते के माध्यम जल्द हो सकता वादो का निस्तारण
https://www.shirazehind.com/2014/08/blog-post_694.html
जौनपुर। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर के तत्वावधान में आज फतेहगंज जौनपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जिला जज राकेश कुमार की देखरेख में आयोजित किया गया जिसमें सर्वप्रथम देवी सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन के साथ कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ।
कार्यक्रम के अध्यक्ष सिविल जज/सचिव मृदुल कुमार मिश्रा ने शिविर में कहा कि करोड़ों की संख्या में लंवित वादों का त्वरित एवं शीघ्रता से निस्तारण केवल सुलह समझौते द्वारा ही सम्भव है।अनावश्यक वादों से बचना चाहिए क्योंकि संसाधन सीमित हैं तथा न्यायाधीशों की कमी है। उन्होंने कहा कि संधि द्वारा विवादों को हल करने के लिए राष्ट्रीय,राज्य एवं जिला स्तर पर विधिक प्राधिकरणों की स्थापना की गयी है तथा वैकल्पिक न्याय प्रणाली ए0डी0आर0 के तहत लोक अदालतों, सुलह समझौता केन्द्रों एवं विधिक क्लीनिकों की स्थापना की गयी है जिसमें निःशुल्क अधिवक्ताओं की व्यवस्था है।
डा0 दिलीप कुमार सिंह अधिकारी सुलह समझौता केन्द्र एवं किशोर न्याय बोर्ड ने रामायण, महाभारत एवं विश्वयुद्धों को विभीषिका बताते हुए कहा कि सुलह समझौता मुकदमों का स्थाई हल है।इसमें दोनों पक्षों की जीत होती है। उन्होंने कहा कि इस कार्य हेतु सरकार एवं न्यायालयों द्वारा पराविधिक स्वयं सेवकों, लीगल क्लीनिकों,रिटेनर्स आदि की व्यवस्था की गयी है। प्रीलिटीगेशन लोक अदालत पीठ जनपद में स्थापित कर दी गयी है जिसमें सुलह योग्य हर वाद दाखिल होते है।
शिविर को तहसीलदार सदर कृष्णानन्द तिवारी , विजय शंकर राय खण्ड विकास अधिकारी सिकरारा, डाॅ0 रणजीत सिंह प्रधानाचार्य, अखिलेश कुमार सिंह,विजय बहादुर यादव आदि ने शासन प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं खारिज दाखिल,चकबन्दी ,एफ0आई0आर0 प्रक्रिया, दहेज, मोटर वाहन, उत्तराधिकार अधिनियम,विवाह अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मनरेगा सहित कृषकों,मजदूरोंआदि योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। इस अवसर पर प्राधिकरण लिपिक रामजी मौर्य ,राजेश कुमार यादव तथा बड़ी संख्या में स्थानीय जन, सम्भांत नागरिक एवं मीडिया के लोग भी उपस्थित रहे।उक्त जानकारी तहसीलदार सदर कृष्णानन्द तिवारी ने दी है।
कार्यक्रम के अध्यक्ष सिविल जज/सचिव मृदुल कुमार मिश्रा ने शिविर में कहा कि करोड़ों की संख्या में लंवित वादों का त्वरित एवं शीघ्रता से निस्तारण केवल सुलह समझौते द्वारा ही सम्भव है।अनावश्यक वादों से बचना चाहिए क्योंकि संसाधन सीमित हैं तथा न्यायाधीशों की कमी है। उन्होंने कहा कि संधि द्वारा विवादों को हल करने के लिए राष्ट्रीय,राज्य एवं जिला स्तर पर विधिक प्राधिकरणों की स्थापना की गयी है तथा वैकल्पिक न्याय प्रणाली ए0डी0आर0 के तहत लोक अदालतों, सुलह समझौता केन्द्रों एवं विधिक क्लीनिकों की स्थापना की गयी है जिसमें निःशुल्क अधिवक्ताओं की व्यवस्था है।
डा0 दिलीप कुमार सिंह अधिकारी सुलह समझौता केन्द्र एवं किशोर न्याय बोर्ड ने रामायण, महाभारत एवं विश्वयुद्धों को विभीषिका बताते हुए कहा कि सुलह समझौता मुकदमों का स्थाई हल है।इसमें दोनों पक्षों की जीत होती है। उन्होंने कहा कि इस कार्य हेतु सरकार एवं न्यायालयों द्वारा पराविधिक स्वयं सेवकों, लीगल क्लीनिकों,रिटेनर्स आदि की व्यवस्था की गयी है। प्रीलिटीगेशन लोक अदालत पीठ जनपद में स्थापित कर दी गयी है जिसमें सुलह योग्य हर वाद दाखिल होते है।
शिविर को तहसीलदार सदर कृष्णानन्द तिवारी , विजय शंकर राय खण्ड विकास अधिकारी सिकरारा, डाॅ0 रणजीत सिंह प्रधानाचार्य, अखिलेश कुमार सिंह,विजय बहादुर यादव आदि ने शासन प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं खारिज दाखिल,चकबन्दी ,एफ0आई0आर0 प्रक्रिया, दहेज, मोटर वाहन, उत्तराधिकार अधिनियम,विवाह अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मनरेगा सहित कृषकों,मजदूरोंआदि योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। इस अवसर पर प्राधिकरण लिपिक रामजी मौर्य ,राजेश कुमार यादव तथा बड़ी संख्या में स्थानीय जन, सम्भांत नागरिक एवं मीडिया के लोग भी उपस्थित रहे।उक्त जानकारी तहसीलदार सदर कृष्णानन्द तिवारी ने दी है।