बेरोजगार परिवारों के लिये नल्म योजना के तहत ऋण व्यवस्था

  जौनपुर। नगर पालिका परिषद क्षेत्र में निवासरत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अर्द्धव्यवसायरत/बेरोजगार परिवारों को लघु उद्यम/स्वरोजगार स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (नल्म) योजनान्र्तगत अधिकतम 2 लाख रूपये तक की परियोजना लागत पर शहरी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों की सहायता से ऋण प्राप्त कर सकते हैं और ऋण प्राप्त करने के उपरान्त अपना स्वयं का रोजगार कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं एवं बैंकों द्वारा ऋण पर लिये जाने वाले व्याज पर योजना के अनुरूप बैंक को व्याज अनुदान की धनराशि प्रदान की जायेगी।
यह जानकारी देते हेतु डूडा के प्रभारी परियोजना अधिकारी आरपी यादव ने बताया कि योजना का लाभ पाने हेतु आवेदनकर्ता को नगर पालिका क्षेत्र का निवासी होना चाहिये तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो। अर्थात् उसकी वार्षिक आय 24 हजार से अधिक न हो। उन्होंने बताया कि आवेदक किसी वित्तीय संस्थान का कर्जदार न हो और पूर्व में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) से ऋण/अनुदान न लिया हो। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ अन्त्योदय/बीपीएल राशन कार्ड एवं एपीएल होने की स्थिति में गरीबी रेखा के होने का तहसीलदार द्वारा निर्गत 24 हजार का आय प्रमाण इण्टरनेट की कापी सहित मतदाता पहचान पत्र स्वप्रमाणित फोटो एवं परियोजना का प्रस्ताव दो प्रतियों में जमा किया जायेगा। ऋण आवेदन पत्र लक्ष्य पूर्ण होने तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः साढ़े 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कलेक्ट्रेट स्थित जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) से प्राप्त व जमा किया जा सकता है। श्री यादव ने बताया कि ऋण आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजात फर्जी पाये जाने पर होने वाली विभागीय कार्यवाही के लिये आवेदनकर्ता जिम्मेदार होगा।

Related

खबरें 5368550030961093804

एक टिप्पणी भेजें

emo-but-icon

AD

जौनपुर का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल

आज की खबरे

साप्ताहिक

सुझाव

संचालक,राजेश श्रीवास्तव ,रिपोर्टर एनडी टीवी जौनपुर,9415255371

जौनपुर के ऐतिहासिक स्थल

item