अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के फार्म भरने की अन्तिम तिथि 15 अगस्त
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जौनपुर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एस0एनसिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 की छात्रवृत्ति के पुरातन एवं नवीन छात्रवृत्ति के फार्म भरने की अन्तिम तिथि 15.08.2014 है जिसमें शासन द्वारा इस वर्ष से यह व्यवस्था निर्धारित की गयी है कि शिक्षण संस्थाऐं जो जिस जनपदीय अधिकारी के नियन्त्रणाधीन है उनके आवेदन पत्र उसी जनपदीय अधिकारी के माध्यम से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में प्राप्त किये जायेगंे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक के नियन्त्रणाधीन समस्त शिक्षण संस्थाओं के लिये यह अनिवार्य है कि वे इस योजनान्तर्गत शासनादेश में वर्णित पात्रता के आधार पर छात्र/छात्राओं के पूर्णतया भरे हुऐ आवेदन अपने सम्बन्धित अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 10 अगस्त 2014 तक जमा कर दे जिसके उपरान्त सम्बन्धित शिक्षाधिकारी द्वारा संस्तुति सहित आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराये जायेंगे।
शासन द्वारा इस वर्ष यह छात्रवृत्ति निदेशालय स्तर से सीधे छात्र/छात्राओं के खाते में प्रेषित की जायेगी अतः यह निर्धारित किया गया है कि आवेदन पत्र के साथ छात्र/छात्राओं के बैंक पासबुक की छायाप्रति जो कोरबैंकिंग सुविधा वाले बैंक की हो व जिसमें छात्र/छात्रा का खाता नम्बर स्पष्ट अंकित हो अथवा पासबुक न होने की दशा में बैंक से निर्गत एकाउन्ट ओपनिंग प्रमाण पत्र जिसमें छात्र/छात्रा का पूर्ण खाता स्पष्ट अंकित हो संलग्न करना अनिवार्य है तभी किसी आवेदन की डाटा इन्ट्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा करायी जायेगी अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगंे। आवेदन पत्र के साथ अन्य अनिवार्य संलग्नक यथा अभिभावक की आय का घोषणा पत्र संस्था द्वारा भरवायी गयी फीस की रसीद आदि के अभाव में भी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगें। किसी भी छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में सीधे नही जमा होगा यह आवेदन संस्था के प्रधानाचार्य के लिखित पत्र एवं संस्तुति सहित सम्बन्धित अधिकारी के यहाॅ जमा करना होगा।
शासन द्वारा इस वर्ष यह छात्रवृत्ति निदेशालय स्तर से सीधे छात्र/छात्राओं के खाते में प्रेषित की जायेगी अतः यह निर्धारित किया गया है कि आवेदन पत्र के साथ छात्र/छात्राओं के बैंक पासबुक की छायाप्रति जो कोरबैंकिंग सुविधा वाले बैंक की हो व जिसमें छात्र/छात्रा का खाता नम्बर स्पष्ट अंकित हो अथवा पासबुक न होने की दशा में बैंक से निर्गत एकाउन्ट ओपनिंग प्रमाण पत्र जिसमें छात्र/छात्रा का पूर्ण खाता स्पष्ट अंकित हो संलग्न करना अनिवार्य है तभी किसी आवेदन की डाटा इन्ट्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा करायी जायेगी अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगंे। आवेदन पत्र के साथ अन्य अनिवार्य संलग्नक यथा अभिभावक की आय का घोषणा पत्र संस्था द्वारा भरवायी गयी फीस की रसीद आदि के अभाव में भी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगें। किसी भी छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में सीधे नही जमा होगा यह आवेदन संस्था के प्रधानाचार्य के लिखित पत्र एवं संस्तुति सहित सम्बन्धित अधिकारी के यहाॅ जमा करना होगा।